Q1. अर्द्ध सरकारी पत्र किसे कहते है? अर्द्ध सरकारी पत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसका प्रारूप लिखिए ।
अर्द्ध-सरकारी पत्र
अर्द्ध-सरकारी पत्र उस पत्र को कहते हैं जो सरकारी अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है। ये पत्र अनौपचारिक अधिक होते हैं। इन पत्रों का उद्देश्य भी विचार, जानकारी के आदान-प्रदान के लिए होता है। ये पत्र निम्न अवसरों पर लिखे जाते हैं-
1. जब प्रेषिती का किसी विशेष विषय पर ध्यानाकर्षण करना हो ।
2. जब किसी की राय, विभागीय निर्णय आदि को शीघ्र प्राप्त करना हो ।
3. ऐसे पत्र व्यक्तिगत नाम से लिखे जाते हैं तथा उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है।
4. ऐसे पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है।
5. संबोधन भी प्रिय, श्री आदि शब्दों से होते हैं तथा स्वनिर्देश सरकारी पत्रों से अलग होते हैं।
6. हस्ताक्षर के नीचे भी सिर्फ नाम ही होता है। पत्र लिखने वाला अपने पद आदि का उल्लेख नहीं करता।
7. क्योंकि ये पत्र व्यक्तिगत नाम से होते हैं अतः इन पत्रों में दोनों व्यक्तियों के परिचय, प्रगाढ़ता या मित्रता का भाव लक्षित होता है।
8. ये पत्र भेजे भी व्यक्तिगत नाम से ही जाते हैं।
9. इन पत्रों में गोपनीय बातों का भी लेखन होता है। अतः ये पत्र गोपनीय (कान्फिडेन्शल) होते हैं। इन्हें कार्यालय का अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता । लिफाफे पर भी 'व्यक्तिगत' या 'गोपनीय' शब्द लिखा जाता है।
10. अर्द्ध-सरकारी पत्रों का उत्तर भी अर्द्ध-सरकारी पत्र के रूप में दिया जाना चाहिए।
अर्ध सरकारी पत्र प्रारूप
पत्र संख्या--------
भारत सरकार......
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली
दिनांक ...................
प्रिय श्री क ख ग ,
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—---------------------------------------------------------------------------------------------------
आपका सुभेषु
अ ब स
सेवा में ,
श्री क ख ग,
गृह मंत्रालय ,
भारत सरकार
नई दिल्ली ।
Q2. परिपत्र किसे कहते है? केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान /हिन्दी शिक्षण योजना (मध्य क्षेत्र) गैस्टेटनर आपरेटर के एक रिक्त पद को भरने के लिए पत्र लिखिए ।
परिपत्र
यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मंगानी हो या उन्हें किन्हीं सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है।
परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकतानुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है। इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता, क्योंकि परिपत्र से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यतः नहीं की जाती।
यह प्रायः आंतरिक होता है अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय / विभाग / कार्यालय तक सीमित रहता है। एक मंत्रालय / विभाग / कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय / कार्यालय बाध्य नहीं होते।
विशेषताएँ
1. परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता । परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती ।
2. परिपत्र में संदर्भ, संबोधन तथा अधोलेख नहीं लिखा जाता।
3. परिपत्र के मसौदे में सबसे ऊपर बीचों-बीच संख्या, मंत्रालय, विभाग का नाम, दाहिनी ओर कार्यालय का पता व दिनांक लिखा जाता है।
4. इसमें संबोधन व अधोलेख नहीं होता। बीचों-बीच में परिपत्र लिखा जाता है।
बाईं ओर सेवा में' लिखकर जिन-जिन अधिकारियों को भेजना होता है उनका उल्लेख किया जाता है ।
5. यदि सूचना पूर्णतः सामान्य हो तो नीचे "सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए" लिख दिया जाता है।
संख्या- ए-32018/1/2007-केंहिंप्रसं / 1493
भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
पर्यावरण भवन
सी.जी.ओ. कांप्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
दिनांक..
परिपत्र
विषयः केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना (मध्य क्षेत्र) में गैस्टेटनर ऑपरेटर के एक रिक्त पद को भरने के संबंध में ।
उपर्युक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना (मध्य क्षेत्र) में गैस्टेटनर ऑपरेटर (रु0 4440-7440 ग्रेड पे 1600 के वेतनमान में) के एक पद को भर्ती नियमों के अनुसार ऐसे दफ्तरियों के पदों से आमेलन/विलय द्वारा भरा जाना है जो नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं और जिनके पास गैस्टेटनर मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता हो ।
अतः केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना (मध्य क्षेत्र) में कार्यरत सभी दफ्तरियों को सूचित किया जाता है कि यदि उनके पास गैस्टेटनर मशीन / रिजोग्राफी मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता हो और वे गैस्टेटनर ऑपरेटर के पद पर कार्य करने के इच्छुक हों तो अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अपनी सहमति इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भिजवाएं। निर्धारित तिथि के अंदर सहमति प्राप्त न होने पर उनके नाम पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।
हस्ताक्षर
(क. ख. ग.)
प्रशासनिक अधिकारी
सेवा में ,
सभी दफ्तरी
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना (मध्य क्षेत्र)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
1. संयुक्त निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक (टंकण / आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (टंकण / आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (टंकण / पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
5.अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
6.उप निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7.उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. कार्यालय अधीक्षक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
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