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ललित कला अकादमी प्रमुख की शक्तियों पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंकुश लगाया गया

Updated : 2nd Apr 2024
ललित कला अकादमी प्रमुख की शक्तियों पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंकुश लगाया गया

ललित कला अकादमी प्रमुख की शक्तियों पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंकुश लगाया गया

 

संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी (एलकेए) के अध्यक्ष, वी नागदास की शक्तियों को कम कर दिया है, उन्हें "नियुक्ति, भर्ती, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई" से संबंधित मामलों सहित कोई भी "प्रशासनिक कार्रवाई" करने से रोक दिया है। 



ललित कला अकादमी के विषय में 

  • ललित कला अकादमी का उद्घाटन 5 अगस्त, 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में किया गया था।

  • भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के सपने के अनुसरण में की गई थी।

  • यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है।

  • संगठन अपनी सामान्य परिषद, कार्यकारी बोर्ड और अन्य समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

  • ललित कला अकादमी भारत में दृश्य कला के क्षेत्र में सरकार की सर्वोच्च सांस्कृतिक संस्था है।

  • अकादमी पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।

  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में हैं।

  • प्रदर्शनी में पेंटिंग, मूर्तियां, ग्राफिक्स, तस्वीरें, चित्र, इंस्टॉलेशन और मल्टीमीडिया जैसे माध्यमों की व्यापक श्रृंखला की कलाकृतियां शामिल हैं।

अकादमी हर तीन साल में नई दिल्ली में समकालीन कला पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करती है।