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अपराजिता' महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024

Updated : 4th Sep 2024
अपराजिता' महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024

अपराजिता' महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024

  • पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को एंटी रेप बिल पास किया है, जिसे 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024' नाम दिया गया है।

 इस बिल में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

  1. जांच की समयसीमा: रेप केस की जांच 36 दिनों में पूरी की जाएगी।

  2. सजा के प्रावधान: यदि पीड़ित कोमा में चला जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो दोषी को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी।

  3. सजा की कठोरता: रेप और गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

  4. अपराजिता टास्क फोर्स: हर जिले में एक 'अपराजिता टास्क फोर्स' बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व DSP लेवल के अधिकारी करेंगे।

इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। यह कदम राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए उठाया गया है।